Gurugram News : अब एक दिन की देरी भी बिल्डर को पड़ेगी भारी, HRERA ने तय कर दिया जुर्माने का नया मानक
13 महीने की देरी पर बिल्डर को चुकाना होगा हर्जाना, चेयरमैन अरुण कुमार की बेंच ने सुनाया फैसला

Gurugram News: गुरुग्राम में घर खरीदारों के हितों की रक्षा करते हुए हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (हरेरा) ने एक अहम फैसला सुनाया है। प्राधिकरण ने सेक्टर-37डी स्थित सिग्नेचर ग्लोबल प्रोजेक्ट में फ्लैट देने में हुई देरी के लिए बिल्डर को खरीदार की पूरी जमा राशि पर 10.85 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देने का आदेश दिया है।
हरेरा के चेयरमैन अरुण कुमार और सदस्य फूल सिंह मीणा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि पजेशन की समयसीमा का उल्लंघन करने पर बिल्डर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।

रोहतक निवासी तारावती ने सेक्टर-37डी में एक फ्लैट बुक किया था, जिसके लिए बिल्डर के साथ 3 सितंबर 2021 को अनुबंध (Agreement) हुआ था। अनुबंध की शर्तों के अनुसार बिल्डर को 30 सितंबर 2023 तक पजेशन सौंपना था। खरीदार ने समय पर 63.07 लाख रुपये का भुगतान कर दिया था। बिल्डर ने तय समय पर फ्लैट नहीं दिया और अंत 11 दिसंबर 2024 को पजेशन की पेशकश की गई। यानी प्रोजेक्ट में करीब 13 महीने की देरी हुई।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्राधिकरण ने पाया कि देरी के कारण खरीदार को मानसिक और वित्तीय परेशानी झेलनी पड़ी। कोर्ट ने आदेश दिया कि बिल्डर को 63.07 लाख रुपये की कुल जमा राशि पर देरी की अवधि के लिए ब्याज देना होगा। ब्याज की दर 10.85% तय की गई है। यह भुगतान जल्द से जल्द खरीदार के खाते में समायोजित या वापस करना होगा।










